{"_id":"5ff853fb87700e539703c5ef","slug":"himachal-govt-s-big-decision-employees-retire-or-died-between-2003-and-2017-will-get-death-and-retirement-gratuity","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 2017 से पहले सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मियों को मिलेगी ग्रेच्युटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 2017 से पहले सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मियों को मिलेगी ग्रेच्युटी
Fri, 08 Jan 2021 08:32 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 08 Jan 2021 08:32 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल सरकार
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश के 5500 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। सरकार ने शुक्रवार को 15 मई, 2003 से सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत्त नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) की अधिसूचना जारी कर दी है। सितंबर 2017 के बाद के कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही दिया जा रहा है। इस अधिसूचना के जारी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अधिकतम दस लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
सरकार के खजाने पर इससे करीब 110 करोड़ का बोझ पड़ेगा। प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यह मामला एनपीएस संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर लंबे समय से उठाया जा रहा था। बीते 2 दिसंबर को भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार और पेंशन संयुक्त मोर्चा के राज्य महामंत्री एलडी चौहान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से मुलाकात की थी। उन्होंने भी अधिसूचना जारी करने के बारे में आश्वस्त किया था।
विज्ञापन