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अब इतने शराब ठेके ले सकेगा एक ठेकेदार, सरकार ने नई नीति में किया संशोधन

Tue, 13 Mar 2018 02:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Tue, 13 Mar 2018 02:25 PM IST
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himachal govt revised new liquor policy

प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट से मंजूर की नई शराब नीति के लागू होने से पहले ही उसमें संशोधन कर दिया है। नीति के तहत अब एक आवेदक एक बार में अधिकतम चार शराब के ठेके ले सकेगा। 

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पहले दो ही शराब के ठेके एक बार में एक ठेकेदार को मिल सकते थे। विभाग ने यह बदलाव ऐसे समय पर किया है जब एक दो दिन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लाटरी के लिए ठेकेदार आवेदन कर रहे हैं।
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वीरभद्र सरकार ने पिछले साल न्यूनतम बिक्री मूल्य व्यवस्था वाली शराब नीति लागू की थी। जिसके चलते शराब प्रेमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 

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सरकार को इसलिए लेना पड़ा फैसला

himachal govt revised new liquor policy

लोगों का आरोप था कि मूल्य निर्धारित न होने से शराब विक्रेता मनमाने दाम पर शराब बेच रहे हैं। चूंकि नीति ही ऐसी थी, इसलिए सरकार और विभाग ने भी शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया।

लेकिन जयराम सरकार ने आने के बाद पुरानी नीति को निरस्त कर दिया। साथ ही नई नीति को 1 अप्रैल से लागू करने का भी एलान कर दिया। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी जिसमें शराब की एक बोतल पर दो

रुपये का सेस लेकर गौ सदन चलाने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकार ने शराब ठेके आवंटन के लिए लाटरी के आवेदन भी आमंत्रित कर लिए। अब लाटरी निकालने से कुछ दिन पहले विभाग ने नीति में संशोधन कर दिया है।

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