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पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन को हटी ये शर्त

Wed, 21 Nov 2018 01:06 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 21 Nov 2018 01:06 PM IST
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himachal govt removed condition of income for pension to ex servicemen widows

हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखी आय शर्त हटा दी है। अब तक इसके लिए 35 हजार रुपये से कम की वार्षिक आय शर्त रखी गई थी। अब ऐसी कोई शर्त नहीं होगी।

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दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी आय की यही शर्त थी, जो अब नहीं होगी। इस प्रावधान का लाभ प्रदेश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को होगा।

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