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पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन को हटी ये शर्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 21 Nov 2018 01:06 PM IST
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हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखी आय शर्त हटा दी है। अब तक इसके लिए 35 हजार रुपये से कम की वार्षिक आय शर्त रखी गई थी। अब ऐसी कोई शर्त नहीं होगी।
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दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी आय की यही शर्त थी, जो अब नहीं होगी। इस प्रावधान का लाभ प्रदेश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को होगा।
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