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जानिए हिमाचल में कब लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, सरकार कर रही तैयारी

Thu, 03 Oct 2019 10:23 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 03 Oct 2019 10:23 AM IST
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Himachal govt not in a hurry to implement new Motor Vehicle Act
- फोटो : Amar Ujala

हिमाचल में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। सरकार इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। परिवहन और विधि विभाग को इस एक्ट को गंभीरता से स्टडी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार जनता पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती है।

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हालांकि, सरकार 10 गुणा जुर्माने के बजाय इसे एक से डेढ़ गुणा तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मोटर व्हीकल एक्ट की फाइल लाई गई थी, लेकिन कुछेक जुर्माना में संशोधन के चलते इसे लौटा दिया गया है।  
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नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पहले यह जुर्माना 100 से 300 रुपये तक वसूला जाता था। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था, इसे अब 500 रुपये किया जाएगा।

प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे, अब 500 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये, खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की जगह 5 हजार रुपये, ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते पकड़े जाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये, गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर 1100 की जगह पांच हजार रुपये, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार निर्धारित किया गया है।

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