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अवैध भवन निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार ने जारी की ये अधिसूचना

Sat, 07 Apr 2018 10:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Sat, 07 Apr 2018 10:24 AM IST
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himachal govt issued notification regarding unauthorised construction sealing

कैबिनेट की मंजूरी के बाद हिमाचल सरकार ने अवैध भवन निर्माण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने अवैध भवन निर्माण को सील करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 

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अब हिमाचल में जिन लोगों ने नक्शा पास करने के बाद भवन या होटलों में अवैध निर्माण किया है, वह एरिया सील होगा। अन्य मंजिलों में सरकार की ओर से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

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आम जनता को भी इसका फायदा

himachal govt issued notification regarding unauthorised construction sealing

प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है। रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में किए गए संशोधन के साथ साथ आम जनता को भी इसका फायदा हुआ है।

हिमाचल में हजारों भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने नक्शा पास करने के बाद अवैध निर्माण किया है, लेकिन इसमें बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए थी। अब सरकार की ओर से इसमें राहत दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी) तरुण कपूर ने बताया कि शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।  

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