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आउटसोर्सिंग से खाली पद मर्जी से भरने पर रोक
अनिमेष कौशल/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 26 Aug 2015 01:02 PM IST
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प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां करने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग और मंत्रिमंडल से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है। नए निर्देशों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त विभाग के ध्यान में मामला सामने आया है कि कई विभाग खाली पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके लिए वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं ली जा रही। विभाग अपने स्तर पर इस तरह के फैसले ले रहे हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति अब कोई भी पद नहीं भरा जा सकता। जिन विभागों में पदों को भरा जाना ज्यादा जरूरी है, वे वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजें।
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प्रस्ताव में बताना होगा कि कितने पद आउटसोर्सिंग से भरे जाने हैं, इन पदों के भरने से कितना खर्च आएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद सभी विभागों को निर्देश जारी कर अपने स्तर पर खाली पदों पर नई भर्तियां करने से मना किया गया है। मंत्रिमंडल और वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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