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बीपीएल में शामिल होने के लिए सरकार ने सरल किए नियम

Mon, 24 Sep 2018 01:19 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 24 Sep 2018 01:19 PM IST
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himachal govt give relaxation in norms for BPL Families

हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में शामिल होने के लिए सरकार ने नियमों को सरल कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव सचिन कंवल ने राज्य के सभी बीडीओ को पत्र जारी कर दिए हैं।

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अब बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार की आय और अन्य जरू री सूचना परिवार के मुखिया को साधारण कागज में स्वयं सत्यापित करके विभाग के पास देनी होगी। कंवल ने बताया कि सरकार ने पहले शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था परंतु अब इस शर्त को हटा दिया है।
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अगर बीपीएल सूची में शामिल किसी परिवार का नाम कट गया है और वह दोबारा सूची में आना चाहता है तो उसे भी साधारण कागज में संबंधित सूचनाएं स्वयं सत्यापित करके देनी अनिवार्य होंगी।

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