हिमाचल के 63 हजार कारोबारियों को बड़ी राहत
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हिमाचल प्रदेश के हजारों कारोबारियों के लिए अच्छी सूचना है। राज्य सरकार ने मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (वैट) 2005 में संशोधन कर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं बल्कि हर श्रेणी के कारोबारियों के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की है।
इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे राज्य के 63 हजार छोटे-बड़े कारोबारियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। पहले हर श्रेणी के कारोबारियों को 30 दिन के भीतर अपना वैट रिटर्न भरना पड़ता था। अगली स्लाइड में जानिए और क्या खास सुविधा दे रही है इनको हिमाचल सरकार।
अब 40 दिन के भीतर भरना होगा वैट
30 दिन के भीतर अपना वैट रिटर्न भरने को लकर आबकारी एवं कराधान के कार्यालयों में भीड़भाड़ की स्थिति बनी रहती थी। कारोबारियों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसको ध्यान में रखकर वैट में संशोधन किया गया है। कारोबारियों ने भी सरकार के इस फैसले से राहत की सांस ली है।
इसके तहत एक करोड़ तक या इससे कम कारोबार करने वालों को 40 दिन के भीतर वैट रिटर्न भरने की व्यवस्था की गई है। एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ तक कारोबार करने वालों को 45 दिन के भीतर रिटर्न भरनी होगी। पांच करोड़ से अधिक के कारोबार करने वालों को वित्त वर्ष खत्म होने के 45 दिन के भीतर रिटर्न जमा करना होगा।