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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal electricity board public information officer not submitted fee taken under RTI

Himachal: बिजली बोर्ड के जनसूचना अधिकारी जमा नहीं कर रहे आरटीआई में ली फीस

Wed, 19 Apr 2023 06:12 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 19 Apr 2023 06:12 PM IST
सार

विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा गया है। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमों के तहत लिए गए शुल्क को जमा नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।

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himachal electricity board public information officer not submitted fee taken under RTI
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य बिजली बोर्ड के जनसूचना अधिकारी आरटीआई एक्ट में ली गई फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सचिव प्रशासनिक सुधार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा है। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमों के तहत लिए गए शुल्क को जमा नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

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संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार मोहन दत्त ने सचिव प्रशासनिक सुधार के हवाले से बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि उनके बोर्ड के जन सूचना अधिकारी हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के प्रावधानों की अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
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आयोग ने सभी जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरटीआई एक्ट से संबंधित लिए गए शुल्क को सरकार की ओर से चयनित किए खाते में जमा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों के बारे में अनेक बार सूचित किया है। अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करता है तो यह हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 की अवहेलना होगा।
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इसलिए प्रबंध निदेशक अपने सभी जन सूचना अधिकारियों और संवितरण एवं आहरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वह आरटीआई नियम- 2006 के रूल -5 के प्रावधानों की अनुपालना करें। यह तमाम अधिकारी संबंधित खाते में आईपीओ और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सारा शुल्क को जमा करें।

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