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Himachal Dry Day: आबकारी आयुक्त डॉ. युनूस बोले- ड्राई डे में शराब बेची तो रद्द होगा लाइसेंस
Thu, 30 May 2024 09:03 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 30 May 2024 09:03 PM IST
सार
चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश में ड्राई डे घोषित करते हुए शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आबकारी आयुक्त डॉ. युनूस ने बताया कि यदि कोई भी लाईसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
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आबकारी आयुक्त डॉ. युनूस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आबकारी आयुक्त डॉ. युनूस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित करते हुए शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विभाग के अधिकारी संदिग्ध गतिविधियों और अन्य परिसरों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।
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विभाग के सभी समाहर्ता, क्षेत्र प्रभारी एवं प्रवर्तन प्रभारी एवं जिला नोडल प्रभारी पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) के दौरान प्रत्येक लाइसेंस परिसर एवं संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि कोई भी लाईसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
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चुनाव के दौरान 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एक जून को मतदान दिवस पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब के सभी प्रकार के लाइसेंस परिसर, थोक विक्रेता, देसी एवं अंग्रेजी खुदरा बिक्री दुकानें, बार, बियर बार, वाइन शॉप में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस दौरान यदि कोई भी शराब की दुकान खुली रहती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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