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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Contract and daily wage employees to receive benefits on an actual basis; govt takes decision.

हिमाचल: अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों को वास्तविक आधार पर मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, सरकार ने लिया फैसला

Fri, 03 Jul 2026 07:22 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 03 Jul 2026 07:22 PM IST
सार

सरकार ने अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को दूर किया है।

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Himachal: Contract and daily wage employees to receive benefits on an actual basis; govt takes decision.
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को दूर किया है। भू-अभिलेख निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को काल्पनिक नहीं, बल्कि वास्तविक आधार पर नियमितीकरणलाभ मिलेंगे। भू-अभिलेख निदेशक अभिषेक वर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि जिन अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 तथा 30 सितंबर 2025 तक क्रमशः आवश्यक दो या चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है। उन्हें 1 अक्तूबर 2024 और 1 अक्तूबर 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमित किया गया है। नियमितीकरण के बाद यह सवाल उठ था कि लाभ काल्पनिक होंगे या वास्तविक। इस संबंध में वित्तीय आयुक्त (राजस्व) ने कार्मिक विभाग से स्पष्ट राय मांगी थी।
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र पात्र कर्मचारियों के मामलों में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा

कार्मिक विभाग ने अपने 2 अप्रैल 2026 के निर्देशों का हवाला दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि उनमें कहीं भी काल्पनिक आधार पर नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है। निर्धारित कटऑफ तिथि तक सेवा अवधि पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को वास्तविक नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में सभी वास्तविक वित्तीय लाभ, एरियर तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक विभाग की इस स्पष्ट राय के बाद भू-अभिलेख निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। उन्हें इसी स्पष्टीकरण के आधार पर पात्र कर्मचारियों के मामलों में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह निर्णय राजस्व विभाग के अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। इससे उनके नियमितीकरण से जुड़े वित्तीय और सेवा लाभों पर बनी सभी शंकाएं समाप्त हो गई हैं।

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