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हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- सरकार ने करूणामूलक नियुक्ति नीति में संशोधन, आय सीमा बढ़ाई

Wed, 06 Aug 2025 06:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 06 Aug 2025 06:50 PM IST
सार

सीएम सुक्खू ने कहा कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के तहत लाभान्वित हो सकेंगे।

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Himachal: CM Sukhu said- Govt amended compassionate appointment policy, increased income limit
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने करूणामूलक आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को समय पर सहायता प्रदान करना और चिरलंबित मांगों का समाधान करना रहा है। सुक्खू ने कहा कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के तहत लाभान्वित हो सकेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता-पिता से वंचित आवेदकों और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए 5 फीसदी कोटे में एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि युवा विधवाएं अचानक पति की मौत के कारण परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने को विवश होती हैं और उन्हें बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। यह नीति संशोधन उन्हें स्थिरता और सहारा देने की दिशा में एक संवेदनशील प्रयास है। यह नीति मूलतः 18 जनवरी, 1990 को बनाई गई थी, जिससे सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों, जिसमें आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं।

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आश्रितों को राहत स्वरूप रोजगार दिया जा सके। इसके तहत विधवा, पुत्र व अविवाहित पुत्री को करूणामूलक आधार पर नियुक्ति का अधिकार है। यदि दिवंगत कर्मचारी अविवाहित हो, तो माता-पिता, भाई या अविवाहित बहन को इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि नीति की समीक्षा और सुझाव के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा सदस्य थे। समिति ने चार बैठकें आयोजित कर विस्तृत सिफारिशें दीं, जिन्हें अब राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह संशोधन करूणामूलक नियुक्ति नीति को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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