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फैक्ट्रियों में अब मिल पाएगा 115 घंटे का ओवरटाइम, दोगुनी देनी होगी दिहाड़ी

Wed, 13 May 2020 05:43 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 13 May 2020 05:43 PM IST
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himachal cabinet meeting decisions today overtime wages double for  worker
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल के उद्योगों में कामगारों को किसी भी तिमाही में 115 घंटे का ओवरटाइम मिलेगा। पहले श्रमिकों को 75 घंटे का ओवरटाइम लिया जाता था। हालांकि, इसके लिए उन्हें दोगुनी दिहाड़ी देनी होगी। सरकार ने यह व्यवस्था छोटे उद्योगों या लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए की है। हिमाचल कैबिनेट ने तीन मौजूदा कानूनों फैक्ट्री एक्ट 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध कामगार अधिनियम 1970 की विभिन्न धाराओं के संशोधन का फैसला लिया है।

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विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयकों का पारण होगा। छोटी औद्योगिक इकाइयों में अनुबंध कामगारों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 की जाएगी। छोटी फैक्ट्रियों और लघु औद्योगिक इकाइयों में भी 10 और 20 से बढ़ाकर 20 और 40 होगा। इस संशोधन के बाद बिजली से चलने वाले उद्योगों में कामगारों की संख्या दस से बढ़ाकर बीस की जाएगी, जबकि बिना बिजली से चलने वाले उद्योगों में कामगारों की संख्या 40 हो जाएगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम भी सरल किया जाएगा।

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