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हिमाचल चुनाव नतीजों से पहले इस भाजपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Mon, 18 Dec 2017 08:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर Updated Mon, 18 Dec 2017 08:06 AM IST
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himachal assembly election 2017 high court dismiss fir against randhir sharma

हिमाचल विधासनभा चुनाव का रिजल्ट आने से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी को प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत ‌मिली है। कथित जातिसूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे नयनादेवी के भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक रणधीर शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं। 

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जानकारी के अनुसार जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बड़वाल निवासी बीर सिंह ने 17 सितंबर 2013 को रणधीर शर्मा के साथ ही तत्कालीन एएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 
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पुलिस ने कार्रवाई के बाद अदालत में चालान पेश किया था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। इस पर तत्कालीन एएसपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस केस में उनका नाम बेवजह घसीटा गया है।

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झूठा मामला दर्ज किया गया

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लिहाजा एफआईआर से उनका नाम काटा जाए। हाईकोर्ट ने तत्कालीन एएसपी के हक में फैसला सुनाया था। एएसपी के बाद रणधीर शर्मा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने भी दलील दी थी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की अदालत ने गत 5 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए रणधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश दिए हैं। नयनादेवी मंडल भाजपा पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
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