फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal Administrative Tribunal judgement over minimum age criteria for government job

ट्रिब्यूनल का फैसला: नौकरी के लिए विज्ञापन नहीं, इस तिथि से तय होगी उम्र

Sun, 19 Nov 2017 01:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 19 Nov 2017 01:28 PM IST
विज्ञापन
Himachal Administrative Tribunal judgement over minimum age criteria for government job

सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के लिए मांगी जाने वाली न्यूनतम उम्र की बाध्यता पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने उम्र संबंधी पात्रता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक मान्य होती है न कि संबंधित पद के लिए जारी विज्ञापन की तारीख तक।

विज्ञापन


ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा व प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी ज्योति ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए यह स्थिति स्पष्ट की। साथ ही याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर से पहले वरिष्ठता सहित नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। 
विज्ञापन


प्रार्थी के अनुसार राजस्व विभाग में जिला चंबा के भरमौर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्किल सिरद में चतुर्थ श्रेणी के पार्ट टाइम वर्कर के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन 19 सितंबर 2016 को आमंत्रित किए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर 2016 रखी गई थी। प्रार्थी की न्यूनतम आयु विज्ञापन के समय 18 वर्ष से कम थी लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले उसने यह आयु पूरी कर ली थी। 

Himachal Administrative Tribunal judgement over minimum age criteria for government job

प्रार्थी के अनुसार उसने इस पद के लिए आवेदन भी किया और साक्षात्कार भी दिया। सफल होने पर उसे नियुक्ति देने से इसलिए मना कर दिया कि प्रार्थी की आयु 1 जनवरी 2016 यानी विज्ञापन वर्ष के पहले दिन तक 18 वर्ष से कम थी। प्रार्थी को यह भी बताया गया कि विज्ञापन की तारीख तक उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष न होने के कारण उसका आवेदन रद्द किया जाता है।

ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि जब प्रार्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम उम्र पूरी कर ली थी तो कानूनी तौर पर विभाग को उसका आवेदन रद्द नहीं करना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने विभाग को आदेश दिए कि प्रार्थी को 31 दिसंबर तक नियुक्ति वरिष्ठता सहित प्रदान करे।

प्रार्थी ने उसके स्थान पर नियुक्त राधा देवी की नियुक्ति निरस्त करने की गुहार भी लगाई थी। ट्रिब्यूनल ने इस नियुक्ति में राधा देवी को बेकसूर मानते हुए आदेश दिए कि विभाग उसकी नियुक्ति को डिस्टर्ब न करने बारे विचार कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed