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उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लागू किया लोकसेवा गारंटी एक्ट

Tue, 04 Feb 2020 05:00 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 04 Feb 2020 05:00 AM IST
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Higher Education Department implemented Public Service Guarantee Act in 11 services
उच्च शिक्षा विभाग

हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों को अब एक हफ्ते में हाउस टेस्ट चेक करने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लोकसेवा गारंटी एक्ट लागू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी करते हुए सभी अधिकारियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में लोकसेवा गारंटी एक्ट के तहत विभिन्न कार्य अधिसूचित होने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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अब परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, हाउस टेस्ट और साप्ताहिक परीक्षाओं की पुस्तिकाओं की जांच कई दिनों तक नहीं चलेगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय कर दी गई है। स्कूल-कॉलेज छोड़ने का प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, पुस्तकालय की सिक्योरिटी लेने, बस पास और आई कार्ड बनाने का कार्य एक दिन के भीतर किया जाएगा।
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जिस दिन इस बारे में आवेदन किया जाएगा, उसी दिन आवेदक को यह सेवा मिल जाएगी। दाखिला लेने के बाद विषय बदलने का काम भी एक दिन में हो जाएगा। शिक्षा विभाग के जिला उपनिदेशक को स्कूलों से संबंधित मामलों और संयुक्त निदेशक को कॉलेज से संबंधित मामलों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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नवीं से जमा दो कक्षा का निजी स्कूल खोलने के लिए एनओसी निरीक्षण रिपोर्ट आने के 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। एनओसी लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी 15 दिनों में विभाग उपलब्ध करवाएगा। इन कार्यों के लिए शिक्षा सचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे। विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मंजूरी पांच दिनों में दी जाएगी। इसके लिए बजट की उपलब्धता की शर्त भी लगाई गई है।

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