फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   high court shimla: political recommendation basis Head teacher transfer canceled

राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किया हेड टीचर का तबादला ने रद्द

Wed, 08 Sep 2021 08:51 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 08 Sep 2021 08:51 PM IST
सार

बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। 

विज्ञापन
high court shimla: political recommendation basis Head teacher transfer canceled
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए हेड टीचर के तबादले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याची बाबू राम की याचिका पर यह फैसला सुनाया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरि सुंदरनगर जिला मंडी के हेड टीचर ने अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी। बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। याची को राजकीय विद्यालय सहगल के लिए मंडी जिला के नाचन चुनाव क्षेत्र के विधायक की सिफारिश पर स्थानांतरित कर दिया था। सुनवाई के दौरान इस मामले के रिकॉर्ड से पता चला कि नाचन के वर्तमान विधायक विनोद कुमार ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसमें 10 कर्मचारियों के तबादले की सिफारिश थी। रिकॉर्ड से आगे खुलासा हुआ कि 25 मार्च, 2021 को विधायक के अनुरोध के अनुसार स्वीकृति के लिए मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने इस पर एक नोट संलग्न किया। सभी तबादलों को मंजूरी दे दी गई थी। 

विज्ञापन


उपायुक्त होंगे कुल्लू गुरुद्वारा साहिब संपत्ति के केयर टेकर 
वहीं, गुरुद्वारा साहिब भुंतर (कुल्लू) के स्वामित्व वाली संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिलाधीश कुल्लू को केयर टेकर और रिसीवर के रूप में नियुक्त किया है। 
विज्ञापन

दो दशक से अधिक पुरानी दीवानी अपील का फैसला करते हुए कोर्ट ने संपत्ति के प्रबंधन पर अधिकार का दावा करने वाले पक्षकारों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित संपत्ति को उपायुक्त कुल्लू को सौंपने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने उपायुक्त को आदेश दिए कि वह सिख विद्वानों की सहायता से उस परिधि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें,  जिसमें पवित्र ग्रंथ साहिब हैं। अदालत ने उपायुक्त को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विधिपूर्वक नियमित रूप से अनुष्ठान जारी रहे। वर्ष 1997 से संबंधित अपील का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किए। इसमें एक परिवार के सदस्यों और गुरु ग्रंथ समिति सदस्यों के बीच  गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब के प्रबंधन व उसके संबंधित अधिकारों से जुड़ा विवाद अदालत के समक्ष उठाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed