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परिवहन कर्मियों को पोस्टल बैलेट मतदान पर हफ्ते में फैसला ले केंद्र

Sat, 04 May 2019 11:39 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 04 May 2019 11:39 AM IST
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high court shimla order on postal ballot voting for  Transport employees

एचआरटीसी यूनियन ने जरूरी सेवाएं देने वाले निगम कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए विशेष प्रावधान करने की हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। प्रार्थी एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से दायर याचिका में कहा है कि जिस दिन मतदान है, उस दिन कई कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे। इसलिए हाईकोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि उन्हें भी पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान का अधिकार दिया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सात दिन में इस मामले में निर्णय ले।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि आयोग के सात मार्च 2014 को जारी निर्देशों के तहत प्रार्थी यूनियन कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारी जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ  और कई अन्य कर्मचारी जो प्रदेश में जरूरी सेवाएं दे रहे है, उनके लिए पोस्टल बैलेट के जरिये मताधिकार का प्रावधान नहीं है। खंडपीठ ने प्रार्थी यूनियन से कहा कि वह दो दिनों में इस बारे में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ  इंडिया के माध्यम से केंद्र को प्रतिवेदन करे।
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हाईकोर्ट ने भी केंद्र को आदेश दिए कि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सात दिन में प्रार्थी यूनियन के प्रतिवेदन पर निर्णय ले। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सुनिश्चित करवाया कि इस मामले को राज्य के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।

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