{"_id":"0837175f9ff02b4b4c39e0562e80910f","slug":"high-court-seeks-report-over-appointment-of-pta-teachers-from-himachal-govt-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जरूर पढ़ें, पीटीए टीचर्स से जुड़ी अहम खबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जरूर पढ़ें, पीटीए टीचर्स से जुड़ी अहम खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Mon, 23 Feb 2015 11:47 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश के कालेजों में प्रवक्ताओं के पदों को पीटीए आधार पर भरने की प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक चौहान की खंडपीठ ने अमित कुमार और अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया।
विज्ञापन
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार की ओर से 1973 में पहले और दूसरे श्रेणी के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे, लेकिन इन पदों को नियमों को दरकिनार रख तरह-तरह की स्कीमों के तहत भरा गया। नियमों के अनुरूप योग्यता रखने वालों उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित रखा गया।
विज्ञापन
आरोप लगाया गया है कि पहले इन पदों को तदर्थ आधार पर उसके वाद अनुबंध आधार पर और अब पीटीए के आधार पर भरा जा रहा है। 16 जून 2014 को राज्य सरकार ने फैसला किया था कि इन पदों को पीटीए आधार पर नहीं भरा जाएगा, लेकिन 18 जुलाई 2014 को सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए इन पदों को फिर से पीटीए आधार पर भरने का फैसला लिया। अपनी याचिका में प्रार्थी ने अधिसूचनाओं को रद्द करने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन