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खाद्य सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

Wed, 31 Jul 2019 07:38 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 31 Jul 2019 07:38 PM IST
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high court seeks report of food safety appellate authority from himachal govt

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन बाबत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने न्यायालय को बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के मुताबिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करना अति आवश्यक है। इस ट्रिब्यूनल के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान बनाया गया है।

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न्यायालय को बताया गया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश में केवल कंडाघाट में एक स्थायी व दो अन्य चलती फिरती प्रयोगशालाएं हैं जो पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह और अधिक नियमित प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार करे क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की संख्या तीन लाख के लगभग है। मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई। 

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