एचपीयू की विवादित शिक्षक भर्ती पर वीसी समेत 15 अफसरों को हाईकोर्ट का नोटिस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2012 से लटकी सहायक आचार्यों की नियुक्ति के मामले में दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उपकुलपति एडीएन वाजपेयी सहित 15 ईसी सदस्यों को नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुधीर सकलानी की आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
इन अफसरों को जारी हुए नोटिस
कोर्ट ने उपकुलपति एडीएन वाजपेयी, प्रधान शिक्षा सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, विश्वविद्यालय के प्रो वीसी राजिंद्र चौहान, रजिस्ट्रार पंकज ललित, उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी, ईसी सदस्य विधायक बंबर ठाकुर, हरीश जनारथा, चंद्रशेखर समेत 15 ईसी सदस्यों को नोटिस जारी किया है।
प्रार्थी का आरोप है कि विश्वविद्यालय की ईसी ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति में जानबूझ कर हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया है। भर्ती कोर्ट के नए आदेशों के कराने के बजाय पुराने लिफाफे खोल दिए गए। आपराधिक अवमानना याचिका को एडवोकेट जनरल की अनुमति के बाद ही हाईकोर्ट में दायर किया गया है।