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शिक्षकों के लिए हाइकोर्ट का अहम फैसला

Fri, 01 Aug 2014 10:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 01 Aug 2014 10:33 PM IST
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High court gave relaxation to LT teachers on B ed degree

हिमाचल हाइकोर्ट ने शिक्षकों के लिए अहम फैसला सुनाया है। भाषा अध्यापक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस केस में याचिका दायर की थी। टेट पास भाषा अध्यापक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शक्ति राम की याचिका पर हाईकोर्ट ने बिना बीएड एलटी कमीशन में बैठने की अनुमति दी है।

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उन्होंने टेट पास होने के बावजूद बीएड की शर्त लागू होने से एलटी कमीशन में न बैठ पाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2011 में एलटी टेट पास किया था।
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उस समय आरएंडपी रूल्स में एलटी कमीशन को बीएड की शर्त नहीं थी। नवंबर 2013 में नए आरएंडपी रूल्स में बीएड की शर्त को आवश्यक कर दिया गया। उन्होंने एक सप्ताह पूर्व मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। फैसला उनके पक्ष में हुआ। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय गांधी ने बताया कि हाईकोर्ट ने शक्ति राम के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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याचिकाकर्ता शक्ति राम बिना बीएड की शर्त एलटी कमीशन में बैठ सकेंगे। वहीं, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर से एलटी कमीशन को आवेदन मांगे हैं। आठ अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि है। नए आरएंडपी रूल्स के अनुसार बिना बीएड, टेट पास अभ्यर्थी एलटी कमीशन नहीं दे सकता।

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