फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hearing of jbt bharti issue in himachal high court

इस दिन होगी जेबीटी टेट मेरिट से भर्ती मामले में सुनवाई

Tue, 13 Mar 2018 09:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Tue, 13 Mar 2018 09:30 AM IST
विज्ञापन
hearing of  jbt bharti issue in himachal high court

जेबीटी के 700 पदों की भर्ती पर लगी रोक के मामले की प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने प्रदेश उच्च न्यायालय में विभाग के निर्णय को चुनौती दी थी। 

विज्ञापन


23 फरवरी को जेबीटी के स्वीकृत 700 पदों को विभाग की ओर से टेट मेरिट से भरने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जेबीटी भर्ती को जनहित करार देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। 
विज्ञापन


जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेबीटी बेरोजगार संघ राकेश कश्यप ने कहा कि उच्च न्यायालय में विभाग की ओर से दायर जनहित याचिका में निर्धारित 28 मार्च से पहले 13 मार्च को ही सुनवाई की जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

पुराने नियम 30 अगस्त को हो चुके हैं निरस्त

hearing of  jbt bharti issue in himachal high court

30 अगस्त 2017 को प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से न्यायालय के निर्देश पर जेबीटी भर्ती में टेट मेरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त करने बाद विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए है।

उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों कई ओर से ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसके आधार पर 11 जनवरी 2018 को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से स्पष्ट रुप से आदेश दिए गए थे कि 30 अगस्त 2017 को जो फैसला सुनाया गया है, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed