{"_id":"bb3325b7234406417d1977d430fdcba4","slug":"government-give-power-to-rto-inspecter-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"परिवहन निरीक्षकों की शक्तियों में इजाफा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
परिवहन निरीक्षकों की शक्तियों में इजाफा
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 18 Sep 2014 03:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
परिवहन यातायात निरीक्षक अब प्रदेश के किसी भी कौने में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कर सकेंगे।
विज्ञापन
पहले इन इंस्पेक्टरों को जिले में ही वाहनों के चालान किए जाने की शक्तियां दी गई थीं।
मगर अब सरकार ने इन्हें समूचे प्रदेश में चालान करने की शक्तियां प्रदान की हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन अजय मित्तल ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
बसों में चालक व परिचालक का वर्दी में न होना, ओवर लोडिंग, ध्वनि प्रदूषण, चालक परिचालकों के पास बस चलाते वक्त लाइसेंस न होना या फिर बसों में ओवर लोडिंग, ट्रैफिक नियमों का अनुपालना किया जाना, टैक्स डिपॉजिट न किया जाना, बसों को समयानुसार बसें न चलाए जाना, रूट परमिट कहीं और का जबकि बसें किसी और रूट पर चलाया जाना व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर बसों व वाहनों के चालान कर सकते हैं।
विज्ञापन