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Shimla News: पॉक्सो मामले में चार आरोपी बरी

Tue, 29 Sep 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:59 PM IST
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Four accused acquitted in POCSO case
शिमला। राजधानी के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और होटल के तीन केयरटेकरों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र मेडिकल, फॉरेंसिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका। पीड़िता ने 13 अक्तूबर 2024 को फिंगास्क एस्टेट स्थित एक होटल में शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था जबकि बयान में उन्होंने खुद माना कि दोनों के बीच सितंबर से 17 अक्तूबर तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके अलावा घटना के बाद 15 दिसंबर को दर्ज पहली शिकायत में दुष्कर्म का कोई उल्लेख नहीं था और होटल के रजिस्टर में तारीख पर ओवरराइटिंग पाई गई थी। अदालत ने होटल कर्मियों के खिलाफ भी पुलिस को सूचना न देने का आरोप साबित न होने पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। संवाद
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