फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Former KCCB president Jagdish Chand Siphiya's petition rejected

केसीसीबी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश चंद सिपहिया की याचिका खारिज

Fri, 26 Oct 2018 10:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 26 Oct 2018 10:28 AM IST
विज्ञापन
Former KCCB president Jagdish Chand Siphiya's petition rejected

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष जगदीश चंद सिपहिया को निलंबित करने से जुड़े मामले में सिपहिया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जगदीश चंद सिपहिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन


हालांकि इस मामले में सरकार ने प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि इस याचिका के लंबित रहते नए सिरे से घोषित किये गए चुनाव कार्यक्रम पर अमल नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले 6 अप्रैल और फिर 19 जुलाई को पारित आदेशों में केसीसी बैंक के अध्यक्ष सहित सभी निदेशकों को निलंबित कर दिया था।

6 अप्रैल के आदेशों को 19 जुलाई को तकनीकी कारण बताते हुए वापिस ले लिया गया था और उसी दिन नए आदेश पारित कर फिर से उन्हें निलंबित कर दिया था। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी व कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

यहां जानिए क्या है पूरा मामला

Former KCCB president Jagdish Chand Siphiya's petition rejected

 कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोपों को लेकर 6 अप्रैल 2018 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रार्थी जगदीश सिपहिया सहित कुलदीप सिंह पठानिया, अजीत पाल महाजन, प्रेमलता ठाकुर, करनैल सिंह राणा, केशव कोरला, आत्म प्रकाश ठाकुर, छेरिंग ताशी, मनोहर लाल, राजीव गौतम, लेखराज कंवर, सुनील दत्त, संजीव राणा, हितेश्वर सिंह, प्रकाश चंद को उनके पदों से निलंबित कर दिया था।

सिपहिया ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने निलंबन आदेश वापिस ले लिया था। यह बात 19 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताई गयी थी और प्रार्थी ने याचिका वापिस ले ली थी। उसी दिन रजिस्ट्रार ने फिर से उनके निलंबन आदेश पारित कर दिए थे। बाद में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए निदेशक मंडल के चयन के लिए अतिरिक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed