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Shimla News: सिंगल यूज प्लास्टिक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना
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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई
वर्ष 2023 में वसूला था 8.49 लाख रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से अब तक 4 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई राज्य में पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत की है।
वर्ष 2023 में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 8.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था जबकि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 9.34 लाख रुपये तक पहुंच गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख तकनीकी अधिकारी चंदन ने बताया कि बोर्ड वजन के आधार पर जुर्माना लगाता है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण प्रतिबंध लागू किया था। बोर्ड के मुताबिक किसी के पास 100 ग्राम तक सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो 500 रुपये, 100 से 500 ग्राम तक प्लास्टिक मिलता है तो 1500 रुपये, 500 ग्राम से एक किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलता है तो तीन हजार रुपये, 1 से 5 किलोग्राम तक प्लास्टिक मिलने पर 10,000 रुपये और 5 से 10 किलोग्राम प्लास्टिक मिलने पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाता है। प्रतिबंधित प्लास्टिक में कैरी बैग, प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों, प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, कटोरी, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की छड़ियों के साथ इयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगा प्लास्टिक प्रतिबंधित की श्रेणी में शामिल है।
संवाद
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वर्ष 2023 में वसूला था 8.49 लाख रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से अब तक 4 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई राज्य में पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत की है।
वर्ष 2023 में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 8.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था जबकि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 9.34 लाख रुपये तक पहुंच गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख तकनीकी अधिकारी चंदन ने बताया कि बोर्ड वजन के आधार पर जुर्माना लगाता है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण प्रतिबंध लागू किया था। बोर्ड के मुताबिक किसी के पास 100 ग्राम तक सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो 500 रुपये, 100 से 500 ग्राम तक प्लास्टिक मिलता है तो 1500 रुपये, 500 ग्राम से एक किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलता है तो तीन हजार रुपये, 1 से 5 किलोग्राम तक प्लास्टिक मिलने पर 10,000 रुपये और 5 से 10 किलोग्राम प्लास्टिक मिलने पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाता है। प्रतिबंधित प्लास्टिक में कैरी बैग, प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों, प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, कटोरी, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की छड़ियों के साथ इयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगा प्लास्टिक प्रतिबंधित की श्रेणी में शामिल है।
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