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एनएच और स्टेट हाईवे से हटेंगे अतिक्रमण, राजस्व विभाग ने शुरू की निशानदेही

Thu, 04 Oct 2018 12:19 PM IST
अनिल भंडारी, अमर उजाला, नगरोटा बगवां (कांगड़ा)
अनिल भंडारी, अमर उजाला, नगरोटा बगवां (कांगड़ा) Updated Thu, 04 Oct 2018 12:19 PM IST
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encroachments removed from state and national highway in Himachal pradesh

प्रदेश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल के लिए संबंधित विभागों ने अतिक्रमणकारियों की निशानदेही करने की तिथियां तय कर दी हैं।

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हाईकोर्ट ने गत 12 सितंबर को प्रदेश के नेशनल और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमीरपुर डिवीजन से अधिशासी अभियंता ने जिला उपायुक्तों को आदेश की प्रति भेजी थी। अब इसी आदेश पर सख्ती से अमल की कवायद शुरू हो गई है।

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नगरोटा बगवां के उपमंडल अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट आदेश मिलने पर संबंधित तहसीलदार अतिक्रमण की निशानदेही करने को कहा गया है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दायरे वाली जमीन को पूरी तरह से खाली कराने के निर्देश हैं। इसी के चलते पहले निशानदेही की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

नगरेटा बगवां तहसील के कार्यकारी तहसीलदार गृजेश चौहान ने बताया कि इस राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे 154 के 53 मील से 61 मील तक के क्षेत्र में 8 से 11 अक्तूबर तक की निशानदेही की जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से तैयार अतिक्रमण की सूची लोक निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर देगा। 

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