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नगर निगम चुनाव की आपत्तियां आज सुलझाने के निर्देश

Thu, 23 Jun 2022 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jun 2022 11:51 PM IST
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Election objection solved soon
राज्य चुनाव आयुक्त ने जारी की हिदायत
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20 दिन बाद भी प्रक्रिया पूरी न होने पर लिया संज्ञान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला चुनाव से संबंधित आपत्तियों को 20 दिन बाद भी नहीं सुलझाने पर कड़ा संज्ञान लिया है।
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने वीरवार को उपायुक्त शिमला को पत्र जारी कर शुक्रवार तक आपत्तियों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तीन जून को नगर निगम शिमला के वार्डों के पुनर्सीमांकन से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए डीसी शिमला को आपत्तियाें को सुलझाने के निर्देश दिए थे।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि नगर निगम चुनाव नियम 2012 के तहत उपायुक्त को आपत्तियों को सात दिन के भीतर सुलझाना चाहिए था लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी उपायुक्त की ओर से इस संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं किए गए। निर्वाचन आयोग ने संविधान और नगर निगम एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए उपायुक्त को शुक्रवार को आपत्तियां निपटाने को कहा है।
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