हिमाचल: व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड भी रहेगी व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 01 May 2025 11:18 AM IST
सार
आज से अगर व्यावसायिक वाहनों पर डस्टबिन नहीं मिले तो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। प्रवेश और शहरों की एंट्री प्वाइंट पर वाहनों की चेकिंग होगी।
विज्ञापन
व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन जरूरी।
- फोटो : अमर उजाला