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15 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स भरो, 10 फीसदी छूट पाओ

Sat, 16 Apr 2016 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 16 Apr 2016 09:39 AM IST
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 Discount on property tax in shimla city.
प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों का भुगतान शिमला नगर निगम क्षेत्र के लोक मित्र केंद्र, नगर निगम कोष शाखा में जमा करवा सकते हैं।

नगर निगम शिमला की ओर से साल 2016-17 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी किए जा रहे हैं। शहर के करीब पचास हजार भवन मालिकों को 30 अप्रैल से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। प्रापर्टी बिल जारी होने के दिन से 15 दिन के भीतर बिल जमा करने पर 10 फीसदी की छूट भी नगर निगम की ओर से दी जा रही है।

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जिन भवन मालिकों ने पिछले टैक्स नहीं दिए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बात की जानकारी नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने दी है। नगर निगम पापर्टी टैक्स बायलॉज 2015 में सभी भवन मालिकों को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल 2016 से पूर्व यह प्रापर्टी टैक्स बिल जारी किए जा रहे हैं।
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प्रत्येक भवन मालिक को बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर बिल जमा करवाने पर प्रापर्टी टैक्स बिल की राशि पर 10 फीसदी छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स बिल जमा करवाने के लिए ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा है।
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भवन मालिकों से नगर निगम ने अनुरोध किया है कि वह नगर निगम कर विभाग के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर आकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल 30 अप्रैल 2016 से पहले बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करवाने सुनिश्चित करें। जिन भवन मालिकों ने अभी तक साल 2014 -15 और 2015-16 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगा।

मोबाइल पर आएगा टैक्स का एसएमएस
नगर निगम पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी भवन मालिकों की सुविधा के लिए एसएमएस के जरिये देने जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होने और जमा करवाने की सूचना भवन मालिक के मोबाइल नंबर पर दी जा रही है। यह जानकारी उन मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है जो भवन मालिक की ओर से नगर निगम में नंबर दर्ज करवाया गया है।

30 अप्रैल के बाद पांच प्रतिशत जुर्माना
 30 अप्रैल 2016 के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज राशि वसूल की जाएगी। पांच प्रतिशत जुर्माना राशि भवन मालिक को देनी होगी।  


लोक मित्र केंद्र में भी करवा सकते हैं टैक्स जमा
प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों का भुगतान शिमला नगर निगम क्षेत्र के लोक मित्र केंद्र, नगर निगम कोष शाखा में जमा करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगर निगम शिमला कार्यालय के सुविधा केंद्र में भी सुविधा रहेगी।

 

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