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भ्रष्टाचार मामला: हाईकोर्ट से CM वीरभद्र को राहत

Fri, 11 Dec 2015 12:18 AM IST
Updated Fri, 11 Dec 2015 12:18 AM IST
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Delhi High Court quashes corruptiom case plea against cm vrbhadra singh.

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने सीबीआई व आयकर विभाग की पेश जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा कि दोनों ही विभाग जांच कर रहे हैं, ऐसे में अदालत में अलग से सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

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न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई की और पेश अधिवक्ता ने कहा कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में तेजी से जांच की जा रही है। वहीं, आयकर विभाग की और से पेश अधिवक्ता ने कहा कि विभाग की ओर से वीरभद्र सिंह द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न का मूल्यांकन व पुर्नमूल्यांकन किया है।
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मामले की जांच जारी है और उसमें समय लगेगा। वहीं, वीरभद्र की और से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी याचिका विचार योग्य है या नहीं मुद्दे पर जिरह करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब मामले में सीबीआई में प्राथमिकी दर्ज कर ली और जांच जारी है। वहीं, आयकर विभाग भी अपना काम कर रहा है।

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एक अन्य मामले में सुनवाई रहेगी जारी

Delhi High Court quashes corruptiom case plea against cm vrbhadra singh.

ऐसे में अदालत में इस याचिका पर सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अत: वे याचिका का निपटारा कर रहे है। इससे पूर्व 26 मार्च को अदालत ने शिकायतकर्ता गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) कॉमन कॉज को मामले से अलग कर दिया है और मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन व सिद्धार्थ अग्रवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

पेश मामले में कॉमन कॉज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से नवंबर 2013 में याचिका दायर की थी। जिसमें मांग की थी कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब वह केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री थे तो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त रहे थे।

वीरभद्र सिंह के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से हिमाचल में दर्ज किए गए मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले को हिमाचल से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित की थी।

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