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क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामला: 2100 पन्नों की चार्जशीट तैयार, एसआईटी ने अभियोजन विभाग से मांगी मंजूरी

Wed, 29 Nov 2023 10:59 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 29 Nov 2023 10:59 AM IST
सार

अभियोजन विभाग 2100 पन्नों की चार्जशीट का कानूनी तौर अध्ययन करेगा। मंजूरी के बाद एसआईटी आरोप पत्र हाईकोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट 60 दिन के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी है।

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Cryptocurrency fraud case: 2100-page charge sheet ready, SIT seeks approval from prosecution department
क्रिप्टो करेंसी ठगी। - फोटो : संवाद

विस्तार

क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष टीम (एसआईटी) ने तीन आरोपियों के खिलाफ 2100 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर अभियोजन विभाग को सौंप दी है। इसमें हेमराज, सुखदेव और अभिषेक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि, इनका एक साथी सुभाष अभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दुबई भाग गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में अलग से चार्जशीट दायर करेगी। अभियोजन विभाग 2100 पन्नों की चार्जशीट का कानूनी तौर अध्ययन करेगा। मंजूरी के बाद एसआईटी आरोप पत्र हाईकोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट 60 दिन के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी है। एसआईटी का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 2500 करोड़ की ठगी हुई है। आरोपियों ने ढाई लाख लोगों की आईडी बनाकर इसे अंजाम दिया। अब तक मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें तीन मुख्य आरोपियों के अलावा 16 एजेंट हैं।

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मामले में आठ आरोपियों की 19 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। आरोपियों ने हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा के लोगों को भी ठगा है। लोगों को ठग कर आरोपियों ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में आरोपियों की संपत्तियां हैं। लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए शुरू में आरोपियों ने लोगों को 11 महीने में दोगुना पैसा दिया। जैसे-जैसे लोग जाल में फंसते गए तो पैसा लौटाने के लिए आनाकानी शुरू कर दी। कांगड़ा जिले के पालमपुर में इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों ने जो आईडी बनाई हैं, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। इनमें एजेंट भी शामिल हैं। जिन एजेंटों की दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, वे भी जांच के दायरे में हैं।
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सुभाष को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू, 4 दिसंबर को सुनवाई
क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष को दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूएई की सक्षम अदालत में 4 दिसंबर को एसआईटी के आवेदन पर सुनवाई होगी। मंगलवार को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली तिथि निर्धारित की गई है। एसआईटी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहयोग से यूएई की सक्षम अदालत में आरोपी सुभाष के प्रत्यर्पण को लेकर वारंट मांगेगी। एसआईटी के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। आरोपी का वीजा भी समाप्त होने वाला है।

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