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सिरमौर: रिश्वत मामले में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता पर विजिलेंस ने दर्ज किया केस
Fri, 23 Jul 2021 10:11 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 23 Jul 2021 10:11 PM IST
सार
बता दें सेल्समैन व स्कूल के प्रवक्ता के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया था। वायरल ऑडियो में इस खरीद-फरोख्त में कंप्यूटर विक्रेता से 20 फीसदी कमीशन की कथित मांग की गई।
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एफआईआर( सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तारूवाला के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने वुड स्क्वायर टेक्नालॉजी कंपनी के सेल्समैन की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। बता दें सेल्समैन व स्कूल के प्रवक्ता के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया था।
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वायरल ऑडियो में इस खरीद-फरोख्त में कंप्यूटर विक्रेता से 20 फीसदी कमीशन की कथित मांग की गई। लिहाजा, शुक्रवार को दोनों के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तारूवाला स्कूल को उत्कृष्ट पाठशाला बनाने के लिए सरकार से फंड प्राप्त हुआ है, जिसमें से आठ लाख का बजट स्मार्ट कक्षाओं के लिए था। इसकी एवज में स्कूल प्रवक्ता ने स्मार्ट कक्षाओं के लिए कंप्यूटर की खरीद को लेकर कंपनी से 20 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ।
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पंजाब की वुड स्क्वायर टेक्नोलॉजी कंपनी के सेल्समैन की ओर से शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो नाहन की टीम ने स्कूल प्रवक्ता व प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में पंजाब की वुड स्क्वेयर टेक्नोलॉजी कंपनी के सेल्समैन ने बताया कि तारूवाला स्कूल में 7 लाख 93 हजार 15 रुपये के सेल्समैन ने फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रवक्ता व प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। वहीं, विजिलेंस ने दोनों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की पुष्टि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के आईजी रामेश्वर ठाकुर ने की है।
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