फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   urmila singh recommended action against officer in ips an sharma case.

राज्यपाल से छुपाए गए तथ्य, अफसर नपेंगे

Mon, 02 Feb 2015 10:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 02 Feb 2015 10:10 AM IST
विज्ञापन
urmila singh recommended action against officer in ips an sharma case.

भारतीय पुलिस सेवा के हिमाचल काडर के अधिकारी एएन शर्मा को सेवा विस्तार देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की फाइल राजभवन भेजने वाले अफसर नपेंगे।

विज्ञापन


तत्कालीन राज्यपाल उर्मिला सिंह ने प्रदेश सरकार को इस मामले से जुड़े पूरे तथ्य न रखने पर अफसरों के खिलाफ मेजर पेनल्टी लगाने को कहा है।

राजभवन की ओर से 20 जनवरी 2015 को अभियोजन मंजूरी की जो फाइल वापस लौटाई गई थी, उसी के साथ भेजे पत्र में सरकार को संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

तथ्यों को छुपाने की कोशिश

urmila singh recommended action against officer in ips an sharma case.

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच के आधार पर प्रदेश सरकार ने आईपीएस एएन शर्मा मामले में प्रेम कुमार धूमल पर केस चलाने के लिए अभियोजन मंजूरी की फाइल जनवरी के शुरू में ही राज्यपाल को भेजी थी।

कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल ने फाइल प्रदेश सरकार को लौटा दी थी, जिसमें हवाला दिया गया कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीडी मामले और एचपीसीए मामले में भी धूमल के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी नहीं ली गई।

राज्यपाल ने टिप्पणी की कि अफसरों ने इस मामले से संबंधित तथ्यों को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की। राजभवन ने इसे मिस कंडक्ट भी करार दिया है।

क्या हो सकता है मेजर पेनल्टी में

urmila singh recommended action against officer in ips an sharma case.

मेजर पेनल्टी के तहत संबंधित अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। नौकरी से हटाया जा सकता है। उन्हें डिमोट या उनका इंक्रीमेंट कम किया जा सकता है।

कौन-कौन से विभागों के अफसर
विजिलेंस, पुलिस, गृह, सामान्य प्रशासन और विधि विभाग के अफसर फाइल तैयार करने में शामिल रहे हैं। पत्र में उर्मिला सिंह ने कहा है कि इन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में मेजर पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की सूचना भी राजभवन को दी जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed