छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक सरकारी सेवा से बर्खास्त, सरकार ने की कार्रवाई
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शिक्षा विभाग ने छेड़छाड़ मामले में आरोपी शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिमला शहर स्थित एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी शिक्षक बलदेव राज हरनोट को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
यह शिक्षक कुछ समय से विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार तथा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर पाया।
सरकार ने सीसीएस (आचरण) नियम 1964 की अवहेलना करने तथा सरकारी सेवा में कर्मचारी का व्यवहार अनुरूप नहीं होने कड़ी कार्रवाई की है।प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 23 अप्रैल को शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में साथ लगते एक स्कूल की मुख्य अध्यापिका की शिकायत तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।
यहां जानिए क्या है छेड़छाड़ का पूरा मामला
इसके अलावा संबंधित स्कूल के स्टाफ तथा विद्यार्थियों ने लिखित बयान में कहा कि आरोपी शिक्षक कुछ समय से छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक यह शिक्षक सितंबर 2017 के दौरान भी विद्यालय की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न में लिप्त पाया गया। इससे पूर्व भी बलदेव राज हरनोट को शिमला जिला के एक अन्य स्कूल में नियुक्ति के दौरान विद्यालय परिसर में एक छात्र को शारीरिक दंड देने के मामले में लिप्त पाया गया था।
इस मामले की जांच की गई तथा शिक्षक ने लिखित में क्षमा याचना मांगी थी। उधर, पुलिस ने घटना के दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9 एफ के तहत एफआईआर दर्ज की है।