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छात्राओं से छेड़छाड़ पर शिक्षक को 6 वर्ष कैद

Sat, 29 Nov 2014 10:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर Updated Sat, 29 Nov 2014 10:28 AM IST
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six year imprisonment for teacher.

राजकीय प्राथमिक स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकतें करने के दोषी शिक्षक को पोक्सो एक्ट के तहत छह वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने अहम फैसला दिया।जिला न्यायवादी रविंद्र कुमार बरवाल के मुताबिक 11 मई 2013 को चार महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का शिक्षक धर्मपाल पुत्र कांशी राम निवासी झंडौरी (नयनादेवी) उनकी बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करता है।
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सभी छात्राएं आठ से 11 वर्ष की हैं। न्यायालय ने जिला न्यायवादी की दलीलों, गवाहों और साक्ष्यों पर संतुष्टि जताते हुए धर्मपाल को पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत छह साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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