बंधक बनाकर लगातार 8 दिन तक किया युवती से रेप
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डरा धमकाकर युवती से 8 दिन तक दुराचार किया गया। उसपर शादी करने का दबाव भी बनाया गया। आत्महत्या के केस में फंसाने की धमकी देकर युवक युवती का शोषण करता रहा। यह सनसनीखेज मामला हिमाचल के कांगड़ा का है। यहां स्थानीय पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक युवती के साथ दुराचार होने का मामला दर्ज किया है।
पीड़िता ने अदालत में दायर याचिका में एक युवक पर आत्महत्या की धमकी और शादी का दबाव बनाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि 15 सितंबर 2015 को वह जब कॉलेज में गई तो देहरी बस स्टैंड में उतरने पर एक निजी विवि में पढ़ाई करने वाले आरोपी हरदीप पठानिया ने उसे कोई बात करने के लिए बुलाया और अपने साथ चलने को कहा।
परिवार वालों को फंसाने की धमकी देकर किया शोषण
साथ न चलने पर उसने आत्महत्या करके उसको और उसके परिवार वालों को फंसाने की धमकी दी। इस पर वह उसकी स्कूटी पर बैठ गई। भरमाड़ पहुंचने पर आरोपी ने स्कूटी वहीं छोड़ एक स्कॉर्पियो गाड़ी किराये पर ली। इसके बाद वह उसे कांगड़ा ले गया। यहां पर आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और जबरन बंधक बना उस पर शादी करने का दबाव बनाया।
उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शारीरिक शोषण किया गया। लगातार 8 दिन तक बंधक बनाकर कांगड़ा में ही अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। युवक ने धमकी दी कि यदि किसी को भी कोई सूचना दी तो जान से मार कर दूंगा और खुद भी आत्महत्या कर लूंगा।
इसके बाद 22 सितंबर 2015 को शाम के समय आरोपी ने अपने कुछ सगे संबंधियों को कांगड़ा बुलाया और उसको 23 सितंबर को अपने साथ शाहपुर तहसील में ले गए। कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा।
पुलिस थाने ले जाकर बनाया युवती पर दबाव
युवती के मना करने पर सभी लोग लड़की को इंदौरा पुलिस थाना में लाए। पुलिस के समक्ष उनके कहने अनुसार ही थाने में बयान दर्ज करवाए और लड़की को उसके घर छोड़ दिया। घर जाकर लड़की ने सारी वारदात अपने परिजनों को बताई। इस पर घर के सदस्यों ने इंदौरा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत में आरोपी युवक के खिलाफ याचिका दायर कर दी।
इस पर अदालत ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने के बाद इंदौरा पुलिस थाना में आरोपी हरदीप पठानिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। डीएसपी महिंद्र सिंह मन्हास ने बताया कि पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की विभिन्न धाराओं 354, 365, 366, 367, 368 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।