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शिमला के कोचिंग संस्थानों को 36 लाख रुपये टैक्स और जुर्माना, विभाग ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोलन
Updated Thu, 29 Nov 2018 06:36 PM IST
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने स्तु एवं सेवा कर की अदायगी न करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। एमबीबीएस, आईआईटी, एचएएस और पीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों से हजारों रुपये वसूलने के बाद वस्तु एवं सेवा कर की अदायगी न करने वाले शिमला के कोचिंग संस्थानों को 36 लाख
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रुपये टैक्स व जुर्माना लगाया गया है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने बीते 25 अगस्त को शिमला स्थित शैक्षणिक संस्थानों पर दबिश देकर अनियमितताओं का खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि बड़े संस्थानों से केवल दो शैक्षणिक संस्थान कर की भरपाई कर रहे थे। इन दोनों संस्थानों ने करीब 30 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा करवाए थे।
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वस्तु व सेवा कर के रूप में सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश
अन्य बड़े संस्थानों को करीब 36 लाख रुपये वस्तु व सेवा कर के रूप में सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए। इन संस्थानों ने करीब 22 लाख रुपये की अदायगी कर दी है जबकि बकाया अदायगी के लिए दिसंबर माह तक का समय मांगा है।
दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के राज्य कर एवं आबकारी विभाग प्रभारी संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनील कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित संस्थान तय समय पर निर्धारित टैक्स व जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के राज्य कर एवं आबकारी विभाग प्रभारी संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनील कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित संस्थान तय समय पर निर्धारित टैक्स व जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।