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जंगल में ले जाकर नाबालिग से किया दुराचार

Thu, 19 Jun 2014 08:26 PM IST
Updated Thu, 19 Jun 2014 08:26 PM IST
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Minor girl raped in una, accused arrested

गगरेट विस के एक गांव की नाबालिग के साथ दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर अंब के एक गांव के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बुधवार को नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा स्कूल से पैदल अपने घर जा रही थी।

इसी दौरान रास्ते में उसे आरोपी युवक मिला और उसे बहला-फुसलाकर उसे घर छोड़ने के बहाने बाइक पर जंगल की ओर ले गया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Minor girl raped in una, accused arrested

सुनसान जगह पर उसने छात्रा के साथ दुराचार कर डाला। शाम को घर पहुंचकर पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई। उन्होंने दौलतपुर चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया।

पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को वीरवार सुबह तीन बजे उसके रिश्तेदारों के घर से दबोच लिया एवं उसका मेडिकल करवाया। उधर, एसपी अनुपम शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है। मामले की जांच तेज कर दी है।

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रेप करने वाले को 15 साल की जेल

Minor girl raped in una, accused arrested

स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सीएल कोछड़ ने दुराचार के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 62 वर्षीय सोढी राम पुत्र मेला राम निवासी खड्ड जिला ऊना को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 15 साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को छह हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी एनसी घई ने बताया कि 22 अगस्त 2013 को पीड़िता बाजार से सब्जी लेकर साइकिल पर घर जा रही थी। इसी दौरान उसे दोषी सोढी राम ने रोक लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार कर डाला।

आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल की कठोर कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह की साधारण कैद, धारा 341 के तहत 1 माह कठोर कैद, 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 7 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी से जुर्माना वसूले जाने पर उसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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