{"_id":"714f2cc6aaef388b2345098a2ca67c39","slug":"man-gets-seven-years-imprisonment-for-raping-minor-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
Updated Tue, 12 Jan 2016 01:00 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तेरह वर्षीय से दुराचार करने वाले को चंबा में सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। यह मामला बारह दिसंबर 2014 में दर्ज किया गया था। इसमें पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त दिन जब वह अपने घर से सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए जा रही थी तो पिंकू ने बीच रास्ते में उसे रोक
विज्ञापन
कर अपने घर ले गया, जहां पर उसने उसे चाकू की नोक पर डरा धमका कर कई बार दुराचार किया। यह बात उसने अपनी मां को बताई। उधर मामले के सामने आने के बाद चंबा के विशेष न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत में यह
विज्ञापन
मुकदमा लगभग एक वर्ष तक चला, जहां तमाम गवाह और सबूत पिंकू के खिलाफ पाए गए। नतीजतन आरोप साबित होने पर पिंकू को सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने की है।
विज्ञापन