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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 05 Aug 2016 12:03 AM IST
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हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी अवदेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 25000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने अतिरिक्त जज फास्ट ट्रैक सोलन के फैसले को पलटते हुए यह सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार वर्ष 2009 में दोषी ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत में 19 गवाहों को पेश किया था।
लेकिन अदालत ने दोषी को वर्ष 2010 में तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया था। सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह सजा सुनाई।
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