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घर आकर नाबालिग से रेप करता था मामा, उम्रकैद

Thu, 03 Jul 2014 10:55 AM IST
Updated Thu, 03 Jul 2014 10:55 AM IST
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life imprisonment to rape accused at kullu

हिमाचल के जिला कुल्लू में अपनी नाबालिग भांजी से रेप करने वाले आरोपी मामला को कोर्ट ने उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने मामा को तीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य के कोर्ट ने सुनाया है। दिसंबर 2012 में कटराईं क्षेत्र में आठवीं कक्षा की एक नाबालिग से दुराचार का यह मामला सामने आया था।
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इस मामले में पुलिस ने फतेह सिंह निवासी कटराईं को नाबालिग भांजी से दुराचार के आरोप में गिरफ्तार किया था।

घर आकर रेप करता था मामा

life imprisonment to rape accused at kullu

जानकारी के अनुसार यह नाबालिग अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपनी बड़ी बहन के साथ नाना के घर में रह रही थी। अलग रहने वाला आरोपी मामा अक्सर अपने पिता के घर आता-जाता रहता था।

इसी दौरान यह नाबालिग भांजी का यौन शोषण करने लगा। इसने नाबालिग को डराया और किसी को कुछ भी बताने से मना किया।

आरोपी इसके बाद अक्सर यहां आता और नाबालिग से रेप करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।

गर्भवती हुई नाबालिग, पुलिस केस

life imprisonment to rape accused at kullu

आरोपी के रेप के बाद यह नाबालिग गर्भवती हो गई। बाद में इसका पता परिजनों को भी चल गया। पूछने पर नाबालिग ने सारी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने भादंसं की धारा 376 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कोर्ट पेश किया था।

करीब डेढ़ साल चले इस केस में नाबालिग की ओर से केस की परैवी करते हुए जिला न्यायवादी महेश सेन ने कई सुबूत पेश किए।
मामले में जिला न्यायवादी ने 12 गवाह पेश किए।

बुधवार, दो जुलाई को न्यायालय की ओर से दिए गए अहम फैसले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने इसी मामले में धारा 506 के तहत आरोपी को तीन साल की साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा भी सुनाई है।

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