फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal bilaspur six month jail in check bounce case

चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास, एक लाख जुर्माना

Sat, 02 Sep 2017 10:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर Updated Sat, 02 Sep 2017 10:35 AM IST
विज्ञापन
himachal bilaspur six month jail in check bounce case

चेक बाउंस होने की ‌स्थिति में आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं और इसके ल‌िए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती हैं। जी हां, न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं कोर्ट नंबर-2 उपासना शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


घुमारवीं ग्राम सेवा सहकारी सभा के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया क‌ि दोषी ने 8 दिसंबर 2011 को सहकारी सभा से 50 हजार रुपये का लोन 13 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया था। ऋण लौटाने के एवज में आरोपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा घुमारवीं शाखा का अपने खाते का 58770 रुपये का चेक शिकायतकर्ता को दिया।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता ने उपरोक्त चेक  हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में खाते में लगाया। मगर दोषी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उपरोक्त चेक बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दोषी को नोटिस भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मगर दोषी ने निर्धारित समय में चेक की धनराशि शिकायतकर्ता को न देने पर शिकायतकर्ता सभा द्वारा सचिव रामलाल पाठक के माध्यम से 13 जून 2013 को न्यायालय में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले की शिकायत की।


अदालत में मामले की सुनवाई के बाद सभी आरोप सिद्ध होने पर उन्हें समय पर पैसा जमा न करवाने का दोषी करार देते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये बतौर हर्जाना अदा करने के भी आदेश दिए है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed