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पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी को झटका, देना होगा जवाब

Sat, 26 Apr 2014 11:06 PM IST
Updated Sat, 26 Apr 2014 11:06 PM IST
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HC rejects the petition of ID Bhandari

हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी के खिलाफ फोन टैपिंग केस में पेश होने वाली चार्जशीट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी को चार्जशीट का जवाब देने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगना चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित करने के बारे में मामला नहीं बनता है।

पूर्व डीजीपी पर लगे हैं दो बड़े आरोप

HC rejects the petition of ID Bhandari

प्रदेश सरकार ने प्रार्थी को दो आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए दस दिन का समय दिया था।

पहले आरोप के अनुसार प्रार्थी जब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी तैनात थे तो उस समय उन्होंने हिमाचल भवन चंडीगढ़ के उस कमरे में माइक्रोफोन लगवाया, जिस कमरे में वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ठहरना था।

दूसरे आरोप के अनुसार प्रार्थी ने वीरभद्र की आवाज रिकॉर्ड करने तथा माइक्रो रिकॉर्डर लगवाने के लिए दो पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया तथा रिकॉर्डिंग करने के बाद इस डाटा को अपने पेन ड्राइव में डालकर कंप्यूटर का सारा डाटा नष्ट करने के आदेश दिए।

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कोर्टै ने सरकार को दिया दस दिन का समय

HC rejects the petition of ID Bhandari

इन आरोपों के आधार पर प्रार्थी को प्रदेश सरकार ने ज्ञापन जारी कर दस दिन में जवाब मांगा था।

हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है।

पूर्व डीजी के अनुसार इस केस में सरकार चार्जशीट पेश करने की जल्दी में है। वह इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। इसी विवाद के कारण वर्तमान सरकार ने भंडारी को डीजीपी के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड लगाया था।

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