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रिश्वत लेने के आरोपी जज को अदालत से मिली जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
Updated Sun, 05 Feb 2017 09:49 AM IST
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चेक बाउंस मामले में इंसाफ के लिए रिश्वत लेने के आरोपी जज गौरव शर्मा को अदालत से जमानत मिल गई है। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-एक पुने राम पहाडिय़ा की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जज की जमानत मंजूर की है।
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आरोपी जज गौरव शर्मा को गत शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-दो की अदालत से 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी जज की ओर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी गई। जिस पर शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-एक की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी जज की ओर से अधिवक्ता पीएस सेन, जीपी गुलेरिया व लाल सिंह राणा ने पैरवी की है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी जज की जमानत को मंजूर किया।
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उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को विजिलेंस ने एसीजेएम गौरव शर्मा को सरकारी आवास से रिश्वत लेते हुए रंग हाथों पकड़ा था। विजिलेंस ने आरोपी जज के बैंक खातों और लॉकरों को भी खंगाला। जिसकी जांच चल रही है। डीएसपी विजिलेंस अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि आरोपी जज को अदालत से जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस मामले की छानबीन कर रही है।
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