{"_id":"6486134e51414f12978397a28520c77c","slug":"10-yrs-rigorous-imprisonment-to-charas-smuggler-hindi-news-1","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
Updated Wed, 25 Nov 2015 12:21 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की अदालत ने चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर एक दोषी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पिछले साल 22 अप्रैल को राजस्थान के गथवारी निवासी हरि नारायण को एएसआई राजेश कुमार ने ढाई किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
आरोपी पंजाब रोडवेज की बस में मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। बजौरा नाका पर पुलिस टीम ने बस की तलाशी ली। इस दौरान बस में बैठा हरिनायारण हड़बड़ा गया। शक होने पर उसकी गोद में रखे बैग की तलाशी ली गई।
विज्ञापन
बैग से चरस के तीन गोले बरामद हुए। बस चालक और परिचालक के सामने बैग से चरस को निकाल कर तोला गया। चरस ढाई किलो निकली। बाद में कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे दस साल की सजा का एलान कर दिया।