दिवाली पर शाम 8 से रात 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे
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हिमाचल में भी दीपावली पर लोग शाम 8 से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद पुलिस निदेशालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों के मुताबिक सभी जिलों में स्थानीय पुलिस और एसएचओ पर दस बजे के बाद पटाखे न चलाने देने की जिम्मेदारी रहेगी। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले ही जिला पुलिस तक पहुंच चुके हैं।
पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सभी जिलोें के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आदेश लागू करने में चूक हुई तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय की है। इसके बाद पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय एसएचओ की जिम्मेदारी होेगी। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। मुख्यालय की ओर से कानून - व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जरूरत होने पर ही एसपी के स्तर से छुट्टी दी जाए।