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कोविड बंदिशें: सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को सशर्त मिली अनुमति

Sat, 15 Jan 2022 08:01 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Published by: Krishan Singh Updated Sat, 15 Jan 2022 08:01 PM IST
सार

अतिरिक्त उपायुक्त, डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सभाओं एवं समागमों के आयोजन की आयोजक को www.covid.hp.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। आयोजन के समय कोविड प्रोटोकाल की सख्ती से अनुपालना करनी होगी।

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covid restrictions: conditional permission for social and religious events
कोविड बंदिशें ऊना (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह एवं अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं व आयोजनों को जिला प्रशासन ने सशर्त मंजूरी दी है। आंतरिक निर्मित भवन या बंद हाल में 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से अधिकतम 100 व्यक्तियों और खुले स्थान पर 50 प्रतिशत अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त उपायुक्त, डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सभाओं एवं समागमों के आयोजन की आयोजक को www.covid.hp.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

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आयोजन के समय कोविड प्रोटोकाल की सख्ती से अनुपालना करनी होगी। एसडीएम प्रत्येक आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। इससे पहले प्रशासन ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए शनिवार को बाजार खुले रखने की अनुमति दी। जिला दंडाधिकारी ने 10 जनवरी को जारी आदेश में संशोधन करते हुए केवल रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। बता दें कि प्रशासन ने सोमवार से शनिवार तक सभी बाजार शाम 6.30 बजे तक ही खुले रखने की अनुमति दी है। 

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आज बंद रहेंगे बाजार

रविवार को फल-सब्जी, दूध डेयरी की दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी रेस्तरां, ढाबे और कैफे रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। यह आदेश होटल व दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे।

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