फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court ordered to dismentel encorchment

Shimla News: 15 अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश, लिफ्ट-संजौली पार्किंग का कटेगा बिजली-पानी

Sun, 08 Jan 2023 06:00 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jan 2023 06:00 AM IST
विज्ञापन
court ordered to dismentel encorchment
दो पार्किंग का कटेगा बिजली-पानी
विज्ञापन

15 अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश
लिफ्ट स्थित बहुमंजिला और संजौली पार्किंग को लेकर नगर निगम ने की कार्रवाई
अवैध निर्माण करने वालों को भी जारी होंगे नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में अवैध निर्माण करने वालों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सर्कुलर रोड स्थित बहुमंजिला पार्किंग और संजौली की पार्किंग के बिजली तथा पानी काटने के आदेश जारी हो गए हैं। इन पर बिना अनुमति निर्माण करने और टॉवर लगाने जैसे आरोप लगे हैं।
नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की हुई सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त कोर्ट में 91 मामलों पर सुनवाई हुई। इसमें 15 मामलों में अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं। कोर्ट में लिफ्ट के पास बहुमंजिला पार्किंग में टावर लगाने और दुकान खोलने का मामला भी सुनवाई के लिए लगा था। आरोप है कि पार्किंग संचालक ने पहले बिना अनुमति यहां टावर लगा दिया। इस पर अभी नगर निगम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी कि संचालक ने परिसर में बिना अनुमति दुकान भी खोल दी।
विज्ञापन

नगर निगम ने इसे नियमों के खिलाफ माना। सुनवाई में इसके बिजली-पानी काटने के आदेश जारी हुए हैं। संजौली की पार्किंग में भी बिना अनुमति टावर लगाने और कुछ अवैध निर्माण करने के आरोप थे। इनकी सुनवाई के बाद यहां भी बिजली-पानी काटने को कहा गया है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दो पार्किंग के बिजली और पानी काटने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

15 अवैध निर्माण तोड़ने के भी आदेश
शहर में 15 अवैध निर्माण के मामलों में भी तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं। इनमें संजौली के चलौंठी क्षेत्र में तीन, कनलोग चार, टुटीकंडी बालूगंज क्षेत्र में चार, टुटू में एक रुल्दूभट्ठा और कैथू क्षेत्र में दो, शहर के बाजार क्षेत्र के दो, घोड़ाचौकी एक, न्यू शिमला एक अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इनमें ज्यादातर मामलों में लोहे के एंगल लगाकर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है तो कई जगह ढारे बनाने के मामले हैं।

सरकारी कर्मचारी को भी तोड़ा होगा निर्माण कार्य
सुनवाई के दौरान कृष्णानगर क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में सरकारी कर्मचारी भी कोर्ट में मौजूद रहा। इसने खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही। इसे फिलहाल नोटिस नहीं दिया है लेकिन इसे खुद ही निर्माण तोड़ना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed